मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
28 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने ‘मुख्य चुनाव आयुत्तफ़ एवं अन्य चुनाव आयुत्तफ़ (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि) अधिनियम, 2023 [The CEC and Other ECs (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] को मंजूरी प्रदान की।
- विधेयक के रूप में इसे 21 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 12 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- यह अधिनियम चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेगा।
- उद्देश्यः मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुत्तफ़ों (ईसी) की नियुत्तिफ़, वेतन और निष्कासन का ....
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