मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
28 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने ‘मुख्य चुनाव आयुत्तफ़ एवं अन्य चुनाव आयुत्तफ़ (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि) अधिनियम, 2023 [The CEC and Other ECs (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] को मंजूरी प्रदान की।
- विधेयक के रूप में इसे 21 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 12 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- यह अधिनियम चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेगा।
- उद्देश्यः मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुत्तफ़ों (ईसी) की नियुत्तिफ़, वेतन और निष्कासन का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना

