जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम
20 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023’ तथा ‘केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023’ को मंजूरी प्रदान की गई।
- विधेयक के रूप में इन्हें 12 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 18 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है; वहीं केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करता है।
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 जम्मू एवं कश्मीर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 ग्रेट निकोबार परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारिस्थितिकी और आदिवासी अधिकार
- 3 नकली वकील : कानूनी पेशे में संकट
- 4 मई 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 5 पुरस्कार एवं सम्मान
- 6 नियुक्ति और त्यागपत्र
- 7 रक्षा (Defense)
- 8 खेल समाचार
- 9 अर्थव्यवस्था
- 10 पर्यावरण एवं पारिस्थिकी

