पॉक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाना है न कि युवा वयस्कों के सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना।
- न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक युवक को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।
मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति ने कहा कि पीड़ित लड़की द्वारा उन्हें बताया गया है कि शादी के समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी ....
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