बिहार में आरक्षण की सीमा में वृद्धि
17 नवंबर, 2023 को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा ‘बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक’ को मंजूरी दे दी गई।
- यह विधेयक बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
- बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए आरक्षण की सीमा पूर्व के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की गई है।
- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग वाले लोगों के लिए पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।
- इस संदर्भ में बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की ....
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