दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 अधिसूचित
21 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार ने 'दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024' [Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024] अधिसूचित किये।
- इनका उद्देश्य, दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने और खुलासे करने के लिए निर्दिष्ट समयसीमा सहित उपायों के माध्यम से भारत के संचार नेटवर्क एवं सेवाओं की सुरक्षा करना है।
- एक दूरसंचार इकाई के अंतर्गत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाला या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा, जिसमें प्राधिकरण रखने वाली अधिकृत इकाई भी शामिल होगी।
- ये नियम केंद्र सरकार/उसकी अधिकृत एजेंसी को साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य ....
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