कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश
- 13 नवंबर, 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024 जारी किये।
- कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले भ्रामक विपणन तौर-तरीकों से बचाना है।
- CCPA की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए की गई है।
दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु
- परिभाषा: कोचिंग में शैक्षणिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, ....
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