सभी निजी संपत्तियां 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं
5 नवंबर, 2024 को “प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य” मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि नागरिकों की प्रत्येक निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(ख) [Article 39(b)] के तहत सरकार द्वारा आम भलाई के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता।
- पीठ ने कहा कि सभी निजी संपत्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधन' (Material Resources of the Community) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1978) और संजीव कोक ....
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