स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS) का विस्तार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार को अधिसूचित किया है।
गारंटी कवर की अधिकतम सीमा में वृद्धि
- इस विस्तार के माध्यम से योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए गारंटी कवर की सीमा को भी बढ़ाकर डिफॉल्ट राशि का 85% और 10 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए डिफॉल्ट राशि का 75% कर दिया गया है।
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