ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
10 अप्रैल, 2024 को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी एक आदेश के माध्यम से, पुणे के पुलिस आयुक्त द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा ट्रैफिक सिग्नल, निजी आवास और अन्य सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों आदि में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- इसी तरह का प्रतिबंध नागपुर के पुलिस आयुक्त द्वारा वर्ष 2023 में भी लगाया गया था।
महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रतिबंध की संवैधानिक वैधानिकता: यह प्रतिबंध विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार को सीमित करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, ....
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