संशोधिात फार्मा विनिर्माण नियम अधिासूचित
7 जनवरी, 2024 को भारत सरकार के ‘स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय’ (MoHFW) द्वारा ‘औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम-1945’ की अनुसूची M के तहत नया नियम जारी किया गया है।
- अनुसूची M में यह संशोधन गुणवत्ता मानकों में सुधार लाने एवं औषधीय उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र और उपकरणों का बेहतर निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित किया गया है।
- अधिसूचित नए नियमों को औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बाद ‘औषधि नियम, 2023’ के तहत जारी किया गया है।
|
अनुसूची M तथा अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाएं (GMP)
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

