सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना-2.0
21 मार्च 2026 को, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0) की शुरुआत की।
- इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थानों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC-MFIs) और लघु वित्त संस्थानों द्वारा लघु उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण पर अपेक्षित नुकसान के विरुद्ध गारंटी प्रदान करना है।
CGSMFI-2.0 क्या है?
- प्रबंधन: इसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा किया जाएगा, जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- पात्र उधारकर्ता: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित माइक्रोफाइनेंस की नियामकीय ....
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