राज्य शासन
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश
- जून, 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है।
- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश ने सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया है।
- अध्यादेश के प्रावधान डिग्री, डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के अलावा लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाओं पर भी लागू होंगे।
- फर्जी परीक्षा पत्र वितरित करना तथा फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाना भी दंडनीय अपराध बनाया गया है।
- ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास ....
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