केवल जेनेरिक दवाएं लिखने की अनिवार्यता वाले के नियमों पर रोक
हाल ही में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) ने ‘पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (सेवा आचरण) विनियम-2023 [Registered Medical Practitioner (Service Conduct) Regulation-2023] के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाओं को लिखने की व्यवस्था थी।
- जेनेरिक दवाएं (Generic Drugs) ऐसे ‘दवा उत्पाद’ (Pharmaceutical Products) होते हैं; जो खुराक, प्रभाव, क्षमता, दवा देने के तरीके, गुणवत्ता, प्रभाव संबंधी विशेषता तथा इच्छित उपयोग के मामले में ब्रांडेड/सूचीबद्ध दवाओं (Branded/Listed drugs) के समान ही होते हैं।
- ‘औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940’ (Drugs and Cosmetics Act-1940) तथा ‘औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम-1945’ (Drugs and Cosmetics Rules-1945) ....
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