सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में मेघालय से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) हटा दिया है और अरुणाचल प्रदेश में इसे आठ पुलिस थानों तक सीमित कर दिया है। इस निर्णय के बाद मेघालय के सभी इलाकों से 1 अप्रैल, 2018 से अफस्पा को पूरी तरह हटा लिया गया है।

अफस्पा (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी व्यक्ति को गिरफ्रतार करने और ऑपरेशन चलाने की इजाजत देता है। इसे भारतीय संसद द्वारा 1958 में लागू किया गया।