भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिाकरण (FSSAI)

FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।

  • FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
  • FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोचीन में स्थित हैं।

प्राधिकरण के कार्य

खाद्य उत्पादों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न मानकों को लागू करने के लिए विनियमों का निर्धारण करना।

  • खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन निकायों और प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशा-निर्देशों जारी करना।
  • खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित नीतियों को तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  • विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे खाद्य पदार्थों से सम्बंधित खपत, जैविक जोखिम के प्रसार, भोजन में दूषित पदार्थों, खाद्य पदार्थों के उत्पादों में विभिन्न संदूषकों के अवशेष, उभरते जोखिमों की पहचान आदि का संग्रहण करना।
  • देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना, जो खाद्य सुरक्षा के बारे में तेजी से, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्रदान करता हो।
  • खाद्य सुरक्षा और मानकों के बारे में सार्वजनिक जागरुकता को बढ़ावा देना।
  • खाद्य व्यवसायों में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
  • भारत में अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए, भोजन-स्वच्छता और फाइटो-सेनेटरी मानकों के विकास में योगदान देना।

FSSAI भारत में सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी तकनीकी मानकों को विकसित करता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ‘कोडेक्स एलिमेंट्रस’ (Codex Alimentarius) की तर्ज पर है। खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित है।