लद्दाख

लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु समझौता

विद्युत मंत्रलय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ‘कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड’ (CESL) ने लद्दाख केन्द्र-शासित प्रदेश को एक ‘स्वच्छ, हरा-भरा और कार्बन न्यूट्रल’ केन्द्र-शासित प्रदेश बनाने के लिए 8 जून, 2021 को लद्दाख प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

  • समझौता ज्ञापन के तहत ‘स्वच्छ ऊर्जा’ और ‘ऊर्जा दक्षता’ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जायेगा।
  • CESl इस केन्द्र-शासित प्रदेश में ‘सौर मिनी और माइक्रो ग्रिड से जुड़े समाधान’ (solar mini and micro grid solutions), ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा भंडारण-आधारित समाधान, ऊर्जा कुशल कुकिंग स्टोव और विद्युत आधारित परिवहन समाधानों (electric mobility solutions) का प्रबंधन करेगा।
  • कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण में कार्बन उत्सर्जन और उसके अवशोषित होने के बीच संतुलन स्थापित करने से है।
  • प्रधानमंत्री ने 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा था कि लद्दाख, लेह और कारगिल क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के रूप में विकसित और घोषित किया जाएगा।

यूनटैब योजना

लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने 4 जून, 2021 को छात्रें के लिए ‘यूनटैब योजना’ (YounTab Scheme) लांच की। योजना के तहत छात्रें को लेह में वर्चुअल माध्यम में टैबलेट (कंप्यूटर) वितरित किये गए।

  • यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है।
  • योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रें को पाठड्ढपुस्तकों, वीडियो व्याख्यान (video lectures) और ऑनलाइन कक्षा एप्लिकेशन (Online class applications) सहित प्री-लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण सामग्री (pre-loaded online and offline content) के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
  • इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है।

लद्दाख के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गईं अधीनस्थ सेवा की नौकरियां

8 जून, 2021 को जारी एक अधिसूचना में लद्दाऽ प्रशासन ने केंद्र-शासित क्षेत्र में सभी अधीनस्थ सेवा की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है।

  • नए भर्ती नियमों का उल्लेऽ ‘केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाऽ रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 2021’ के खंड- 11 में किया गया है।
  • आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी न हो।
  • यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019’ की धारा- 89 (2) के प्रावधानों या प्रशासन द्वारा निर्धारित ऐसे किसी नियम के तहत लद्दाख केंद्र-शासित क्षेत्र की सेवा में हैं।