अटल पेंशन योजना

10 अगस्त, 2022 को सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर, 2022 से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना ‘अटल पेंशन योजना’ (Atal Pension Yojana) में आयकर दाताओं को नामांकन की अनुमति नहीं होगी।

  • सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी।
  • इस योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1,000 रूपए से 5,000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान की जाती है।
  • वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) को प्रशासित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण ‘पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण’ (Pension Fund Regulatory and Development Authority) इसको लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।
  • वर्तमान में, 18-40 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक बैंक या डाकघर की शाखाओं के माध्यम से अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, जहां किसी का बचत बैंक खाता है। आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।