ड्रोन नियम 2021 का मसौदा

नागर विमानन मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2021 को जनता के परामर्श के लिये ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया है।

प्रमु विशेषताएं: नो पर्मिशन-नो टेक-ऑफ’ (No permission - no take-off - NPNT) वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्वों को भविष्य में अधिसूचित किया जायेगा। इसके अनुपालन के लिये छः माह का समय दिया जायेगा।

  • डिजिटल स्काई प्लेटफार्म को व्यापार अनुकूल एकल िखड़की ऑनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित किया जायेगा।
  • ग्रीन जोन में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी. के बीच के क्षेत्रा में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
  • भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिये कोई बाध्यता नहीं।
  • ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किग्रा. से बढ़ाकर 500 किग्रा. किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है।
  • माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्रा जारी करेगा।
  • ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया। बहरहाल, अन्य कानूनों की अवहेलना होने पर यह जुर्माना नहीं लगेगा।
  • माल ढुलाई करने वालों के लिये अलग से ड्रोन गलियारों का विकास। व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिये ड्रोन संवर्धन परिषद् की स्थापना।

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