उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द किया
20 जून, 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
- हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं।
- 27 नवंबर, 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
- बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसार, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा मौजूदा 18% से ....
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