अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 जून, 2025 को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हिजबुल मुजाहिदीन से कथित संबंधों के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
- इन कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत बर्खास्त किया गया, जो “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में” बिना किसी जांच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन नागरिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, पदच्युति या पदावनति से संबंधित ....
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