विधायिका द्वारा कानून बनाना न्यायालय की अवमानना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) नहीं माना जा सकता।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 2012 में दायर एक अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका समाजशास्त्री एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर नंदिनी सुंदर एवं अन्य द्वारा दायर की गई थी।
याचिका में क्या कहा गया था?
- याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने वर्ष 2011 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट ....
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