केंद्र-राज्य संबंध
भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। प्रत्येक राज्य अपने-अपने आवंटित क्षेत्र में सर्वोच्च है।
- भारतीय संघ स्वतंत्र इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, तथा भारतीय संघ की इकाइयां संघ को छोड़ नहीं सकतीं है।
- संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों के विभिन्न आयामों को विनियमित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं।
- संघ सूची: इस सूची में रक्षा , परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुमार्ग, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा और सिक्का जैसे विषय शामिल हैं । इन मामलों पर केवल संघ विधानमंडल ही ....
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