सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में फैसला सुनाते हुए न्याय निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत ‘पूर्ण न्याय’ की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट के इस संवैधानिक बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए. एस ओका, विक्रम नाथ और जे. के. महेश्वरी शामिल थे।
- अगर पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि इरिट्रीएवेबल ब्रेकडाउन (Irretrievable Breakdown) न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है।
- इरिट्रीएवेबल ब्रेकडाउन, ....
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