बाल विवाह पर रोक हेतु राजस्थान HC का निर्देश
1 मई, 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कोई बाल विवाह न हो, और कहा कि यदि ऐसा होता है तो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- अदालत ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान में बाल विवाह के खतरे को प्रभावी तरीके से तुरंत रोकने के लिए जयपुर निवासी सुशीला गोथला की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया ।
- अदालत का आदेश 10 मई को होने वाले अक्षय तृतीया त्योहार से पहले आया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अक्षय तृतीया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025
- 2 प्रोजेक्ट हिफ़ाज़त
- 3 पोट्टी श्रीरामुलु की 125 वीं जयंती
- 4 केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य
- 5 मीडिया निगरानी केंद्र
- 6 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट
- 8 बिहार में साइकिल पोशाक योजना में बदलाव
- 9 बिहार में बनेंगे 22 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल
- 10 पटना में शिक्षकों हेतु स्किल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ
राज्य परिदृश्य
- 1 भोपाल में पहला सिटी म्यूज़ियम
- 2 भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान 'नक्षत्र सभा'
- 3 ‘पिरुल लाओ-पैसे पाओ’ मिशन
- 4 यूपी का पहला इको-फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर
- 5 कच्छ के 'कच्छ अजरख' को भौगोलिक संकेत
- 6 छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना
- 7 स्कूल ऑन व्हील्स पहल
- 8 सिक्किम में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित यातायात प्रबंधन’