राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 महीनों के भीतर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है।

  • कानूनी आधार: इसका गठन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215B के तहत किया जाएगा।
  • इसमें एक अध्यक्ष और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे।

मुख्य कार्य

  • यह बोर्ड केंद्र और राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर सलाह देगा।
  • इसमें सड़क सुरक्षा मानकों, अवसंरचना, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और सुधारात्मक उपायों से जुड़े सुझाव और मार्गदर्शन शामिल ....
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