सामान्य मतदान प्रक्रिया में व्यवधान तथा चुनाव आयोग की शक्तियां

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 58 (2) और 58 ए (2) [Sections 58(2) and 58A(2) of the RPA, 1951] के तहत मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों और अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर 19 अप्रैल, 2024 को हुए मतदान को अमान्य कर दिया गया।

  • इन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान क्रमशः 22 अप्रैल और 24 अप्रैल, 2024 को आयोजित किये गए।
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 58 चुनाव आयोग को जानबूझकर ईवीएम को नष्ट करने की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराने का अधिकार देती है।
    • इस प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |