भारत में निर्विरोध चुनाव के कानूनी एवं व्यावहारिक पक्ष
हाल ही में, सूरत लोक सभा क्षेत्र में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने और अन्य प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के पश्चात एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप 7 मई, 2024 को शहर में होने वाला चुनाव रद्द कर दिया गया।
- चुनावी कानून एवं व्यवहार के मौजूदा प्रावधानों में उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित होना पूरी तरह से कानूनी है। इस स्थिति में, एक व्यक्ति 'विजेता' होता है, किंतु कोई भी व्यक्ति अथवा दल 'पराजित' नहीं होता है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(3) के अनुसार, यदि नामांकन वापस लेने के बाद शेष उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली ....
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