भारतीय खाद्य नियमन में एंटीबायोटिक्स पर सख्ती

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 1 अप्रैल, 2025 से मांस, मांस उत्पादों, दूध, दुग्ध उत्पादों, पोल्ट्री, अंडे और जलीय कृषि के उत्पादन में विशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

  • यह प्रतिबंध ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) प्रथम संशोधन विनियम, 2024’ के तहत लगाया गया है, जिसे FSSAI द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था।
  • यह पहल भारत की नवंबर 2022 में ‘रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र’ (Muscat Ministerial Manifesto on AMR) में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य एएमआर पर वैश्विक कार्य योजना को लागू करना और राजनीतिक ....
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