त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025
3 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘"त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025’ को मंजूरी प्रदान की गई।
- संसद की मंजूरी: 26 मार्च, 2025 को लोक सभा द्वारा 1 अप्रैल, 2025 को राज्य सभा द्वारा तथा पारित।
मुख्य बिंदु
- सहकारी शिक्षा के लिए पहली राष्ट्रीय पहल: लोक सभा द्वारा पारित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 भारत में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला पहला राष्ट्रीय अधिनियम है।
- इसके अंतर्गत गुजरात में एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो देश भर के सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत करेगा।
- त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर स्थापना: यह विश्वविद्यालय अमूल के संस्थापक त्रिभुवन काशीभाई ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ड्राफ्ट बीज विधेयक, 2025
- 2 मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025
- 3 विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) संशोधन नियम, 2025
- 4 EEZ में मात्स्यिकी के सतत उपयोग हेतु नियम
- 5 भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश
- 6 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025
- 7 दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025
- 8 मसौदा राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति
- 9 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025
- 10 IRDAI (बीमा धोखाधड़ी निगरानी रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2025

