वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण अधिनियम, 2025
16 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण अधिनियम, 2025’ (Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025) को मंजूरी प्रदान की गई। इस अधिनियम के उपबंध 1 मई, 2025 से प्रभावी हो गए।
- संसद की मंजूरी: 1 अप्रैल, 2025 को राज्य सभा द्वारा तथा 3 अप्रैल, 2025 को लोक सभा द्वारा पारित।
- यह अधिनियम दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है:
- मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन (2001 का केपटाउन कन्वेंशन)।
- विमान उपकरण से संबंधित विशेष मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन का प्रोटोकॉल ।
- भारत ने इन समझौतों पर 2008 में ....
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