वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025’ [Waqf (Amendment) Act, 2025] को मंजूरी प्रदान की गई।
- संसद की मंजूरी: 2 अप्रैल, 2025 को लोक सभा द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को राज्य सभा द्वारा तथा पारित।
- साथ ही, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त कर दिया गया है।
प्रमुख प्रावधान
- स्वामित्व की शर्त: कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ़ तभी घोषित करेगा, जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम हो।
- उत्तराधिकार का संरक्षण: वक्फ-अल-औलाद (वंशानुगत वक़्फ़) की स्थापना से वक़्फ़ दाता के वारिसों, विशेष रूप से महिला वारिसों, ....
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