ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026
28 जनवरी, 2026 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026’ [Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026] को अधिसूचित किया, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की जगह लेता है।
- यह नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है और यह 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
प्रमुख सुधार
स्रोत पर पृथक्करण अनिवार्य
- ठोस अपशिष्ट को गीला, सूखा, स्वच्छता संबंधी और विशेष देखभाल अपशिष्ट में विभाजित करना अनिवार्य।
- इससे खाद निर्माण, पुनर्चक्रण और खतरनाक घरेलू अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन संभव होगा।
- प्रदूषण घटेगा और अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में पुनर्प्राप्ति दर सुधरेगी।
बड़े ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश, 2025
- 2 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)
- 3 केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026
- 4 मसौदा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025
- 5 राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026
- 6 प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025
- 7 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
- 8 स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025
- 9 शांति अधिनियम, 2025
- 10 कोल लिंकेज नीलामी के लिए ‘कोलसेतु’ नीति को मंजूरी

