अनुकंपापूर्ण नियुक्ति, मृतक आश्रितों का निहित अधिकार नहीं
उच्चतम न्यायालय ने 3 मार्च, 2023 को अपने एक फैसले में कहा कि ‘अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति’ (Compassionate Appointment), मृत कर्मचारी के आश्रितों का निहित अधिकार नहीं है।
- न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने 'अनुकंपापूर्ण नियुक्ति' से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए यह बात कही; ये याचिकाएं पश्चिम बंगाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा दायर की गई थीं।
- वाद का शीर्षक: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी व अन्य (State of West Bengal Vs Debabrata Tiwari & Ors.)।
अनुकंपापूर्ण नियुक्ति क्या है?
- अनुकंपापूर्ण नियुक्ति की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत ....
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