अरुणाचल और नगालैंड में AFSPA का विस्तार
28 मार्च, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रलय (MHA) ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ‘सशस्त्र बल (विशेष शत्तिफ़यां) अधिनियम, 1958’ (AFSPA) को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है।
- इस अधिनियम को इसके मूल रूप में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाए रखने का फैसला किया।
- यह 1958 में संसद द्वारा पारित एक कानून के रूप में सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ‘अशांत क्षेत्रें’ में विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- यह केवल तभी लागू होता ....
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