भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों के लिए FDI में संशोधन
10 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी।
पृष्ठभूमि
- COVID-19 के दौरान लगाए गए प्रतिबंध: वर्तमान नियामक ढाँचा प्रेस नोट 3, 2020 के माध्यम से लागू किया गया था।
- इसके तहत भारत से भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन आवश्यक किया गया था।
- इसका उद्देश्य आर्थिक अनिश्चितता के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना था।
- हालांकि, इस नियम का अप्रत्यक्ष प्रभाव वैश्विक प्राइवेट इक्विटी एवं वेंचर कैपिटल फंड्स पर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अटल पेंशन योजना
- 2 खनिज रियायत नियमों में संशोधन, 2026
- 3 टार-बॉल प्रबंधन (मसौदा) नियम, 2026
- 4 गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 का मसौदा
- 5 IT नियमों के मसौदे में AI-जनित सामग्री हेतु कठोर मानदंडों का प्रस्ताव
- 6 ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2026
- 7 आयकर नियम, 2026 अधिसूचित
- 8 कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
- 9 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
- 10 औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026

