ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
25 मार्च, 2026 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी।
- यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन
- स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार समाप्त: विधेयक, 2019 अधिनियम की धारा 4(2) को हटाने का प्रस्ताव करता है, जो किसी व्यक्ति को अपनी स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करती थी।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति की नई परिभाषा: विधेयक ट्रांसजेंडर की परिभाषा को सीमित करता है, जिसमें शामिल हैं:
- सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान: जैसे हिजड़ा (Hijra), किन्नर (Kinner), अरावणी (Aravani), जोगता ....
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