पुलिस ब्रीफि़ंग पर मैनुअल बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
13 सितंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मीडिया को की जाने वाली ब्रीफिंग का नतीजा मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 90 दिनों के भीतर पुलिस ब्रीफिंग पर एक मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लेखित प्रमुख बिंदु
- मीडिया ट्रायल को रोकनाः मीडिया ट्रायल समय से पहले आरोपी के अपराध को निर्धारित करता है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।
- पुलिस महानिदेशकों (DGP) से इनपुटः शीर्ष अदालत ने सभी राज्य पुलिस महानिदेशकों (DGP) से मैनुअल के लिए अपने सुझाव देने को कहा है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ....
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