पेमेंट एग्रीगेटर्स हेतु RBI के नए दिशा-निर्देश

सितंबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूत करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।

मुख्य प्रावधान

  • विवाद निवारण नीति: प्रत्येक पेमेंट एग्रीगेटर (PA) को बोर्ड-अनुमोदित विवाद निवारण नीति लागू करनी होगी।
    • इसमें रिफंड की स्पष्ट समयसीमा तय होगी।
    • भुगतान संबंधी शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
  • डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम: डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम को देखते हुए, PAs को मज़बूत डेटा सुरक्षा बुनियादी ढाँचा विकसित करना होगा।
    • धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम के लिए विशेष प्रणालियाँ लागू करनी होंगी।
  • प्राधिकरण (Authorisation): बैंक को PA के रूप में ....
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