तटीय नौवहन अधिनियम, 2025

9 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘तटीय नौवहन अधिनियम, 2025’ (Coastal Shipping Act, 2025) को मंजूरी दी गई।

  • विधेयक के रूप में इसे 7 अगस्त, 2025 को राज्य सभा द्वारा तथा 3 अप्रैल, 2025 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।
  • उद्देश्य: विदेशी जहाजों पर भारत की निर्भरता को कम करना, ताकि विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को रोका जा सके।
  • प्रयोज्यता: अधिनियम में सभी प्रकार के जहाजों को विनियमित करने का प्रावधान है, जिनमें जहाज, नौकाएं, नौकायन जहाज और मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयां शामिल हैं, चाहे वे स्व-चालित हों या नहीं।

मुख्य विशेषताएं

  • यह अधिनियम मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के ....
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