समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 2025
8 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 'समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 2025' (Carriage of Goods by Sea Act, 2025) को मंजूरी दी गई।
- विधेयक के रूप में इसे 6 अगस्त, 2025 को राज्य सभा द्वारा तथा 28 मार्च, 2025 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह एक सदी पुराने भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925 को निरस्त करता है।
मुख्य विशेषताएं
- 1925 का मूल अधिनियम भारत के किसी बंदरगाह से भारत के किसी अन्य बंदरगाह या विश्व के किसी अन्य बंदरगाह तक माल ले जाए जाने के संबंध में उत्तरदायित्वों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करता है। नवीन ....
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