अनुच्छेद 164 (4) एवं गैर-विधायक मंत्री का कार्यकाल: संवैधानिक समीक्षा
सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में बिना विधानमंडल सदस्य निर्वाचित हुए छह माह से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने की संवैधानिक वैधता पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टिकोण
- अनुच्छेद 164(4) का अधिदेश: कोई भी गैर-निर्वाचित व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो सकता है, परंतु यदि वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से निरंतर 6 माह के भीतर विधानमंडल (विधानसभा/विधान परिषद) का सदस्य बनने में विफल रहता है, तो उसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।
- एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001): सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद ....
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