महाराष्ट्र में सर्पदंश 'अधिसूचित रोग' घोषित

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के अंतर्गत सर्पदंश (Snakebite) को आधिकारिक रूप से एक 'अधिसूचित रोग' (Notifiable Disease) घोषित कर दिया है।

मुख्य तथ्य

  • आदेश के प्रावधान: इस नई घोषणा के तहत, राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए किसी भी संदिग्ध या पुष्ट सर्पदंश के मामले और उससे होने वाली मौतों की रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य हो गया है।
  • उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सर्पदंश की घटनाओं का एक सटीक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना, मृत्यु दर को ट्रैक करना तथा जीवन रक्षक एंटी-वेनम (Anti-venom) दवाओं की ....
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