बैंक लॉकर एग्रीमेंट
हाल ही में, RBI ने बैंकों के लिए मौजूदा लॉकर ग्राहकों (Locker customers) के साथ अपने लॉकर समझौतों (Locker agreements) को नवीनीकृत करने की अवधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है।
- आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंकों को मूल रूप से 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना आवश्यक था।
- नई शर्तों एवं नए शुल्क के आधार पर आरबीआई की यह शर्त है कि बैंक लॉकर मालिकों को नई समय सीमा के भीतर स्टांप पेपर पर अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना चाहिए।
बैंक लॉकर के संदर्भ में
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