राष्ट्रपति ने पंजाब सरकार के विधेयक को वापस लौटाया
हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 'पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023' को अपनी मंजूरी के बिना पंजाब राजभवन को वापस लौटा दिया गया।
- यह विधेयक पंजाब के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखा गया था। विधेयक में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव किया गया था।
- संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को रेखांकित करता है। इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकेंगे।
- आरक्षित विधेयक का अधिनियमित होना राष्ट्रपति की स्वीकृति ....
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