ड्रोन नागरिक उपयोग विनियम

27 अगस्त, 2018 को नागरिक उड्डयन नियामक (DGCA) ने सामान्य नागरिकों द्वारा ड्रोन (रिमोट पाइलेटेड एयरक्राफ्रट सिस्टम) के संचालन के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए। इसे 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया गया।

इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-

  • DGCA ने ड्रोन को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया है- नैनो (250 ग्राम तक वजन); माइक्रो (250 ग्राम से अधिक, लेकिन 2 किलो से कम); छोटा (वजन 2 किलोग्राम से 25KG तक); मध्यम (25 किग्रा से 150 किग्रा तक वजन); बड़ा (150KG से अधिक वजन)।
  • नैनो श्रेणी से बड़े प्रत्येक ड्रोन को विमानन नियामक से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करना होगा।
  • सभी ड्रोनों को अनिवार्य उपकरण आवश्यकताओं जैसे कि जीपीएस, एंटी-टकराव प्रकाश, आईडी प्लेट, रेडियो- आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) और सिम सुविधाओं आदि को पूरा करना होगा।
  • विभिन्न आकार के ड्रोन (नैनो, माइक्रो आदि) के लिए अलग-अलग मानदंडों को सूचीबद्ध किया गया है।
  • नियामक (DGCA) ने ‘नो-ड्रोन जोन’ की 12 श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है। इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद के उच्च यातायात वाले हवाई अड्डों की परिधि से 5 किमी तक का क्षेत्र शामिल है। अन्य हवाई अड्डों के लिए, नो-ड्रोन जोन 3 किमी तक रखा गया है। ड्रोन नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 25 किमी तक नहीं उड़ सकता है।