भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव एवं प्रबंधन तथा इससे संबन्धित मामलों के लिए एक प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छभ्।प्) के गठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 को अधिनियमित किया गया था। छभ्।प् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। फरवरी 1995 में छभ्।प् परिचालन में आया और औपचारिक रूप से स्वायत्त निकाय बनाया गया। छभ्।प् के सहयोग से परिवहन मंत्रालय ने 2016 में हरित राजमार्ग कार्यक्रम शुरू किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नई संख्या

मार्च 2010 में भारत सरकार ने तर्कसंगत और व्यवस्थित संख्या के साथ एक नई मार्गों की सूची जारी की। विषम संख्या वाले मार्ग क्षैतिज रूप से जिनकी संख्या भारत के पश्चिमी से पूर्वी भागों में बढ़ती है, प्रदर्शित किए गए हैं। इसी तरह सम संख्या वाले मार्ग ऊर्ध्वाधर रूप से उत्तर से दक्षिण जिसकी संख्या भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी में बढ़ती है इनमें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हाईवे शामिल हैं।