नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB)

यह ड्रग तस्करी नियंत्रण और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नोडल एजेंसी है। यह गुप्त एजेंसी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से सम्बंधित कानूनों के प्रवर्त्तन के लिए जिम्मेदार है।

  • इसकी स्थापना 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत की गयी थी।
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

कार्य

भारत के सीमाओं की निगरानी करना है, जहां विदेशी तस्करी की गतिविधियां होती हैं।

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति को लागू करना।
  • अवैध दवाओं एवं पदार्थों की तस्करी को रोकने और कम करने के लिए विदेशी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित अधिकारियों के साथ सहायता और समन्वय करना।