राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

इसकी स्थापना संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत मुंबई आतंकवादी हमलों (2008) के पश्चात 2009 में की गई थी।

  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) केंद्रीय काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों की विशेष अनुमति के बिना देश भर में किसी भी आतंकवादी संबंधित मामले की जांच करने के लिए अधिकृत है।
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली तथा 8 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

कार्य

एक प्रभावी और शीघ्र परीक्षण का संचालन करना। आधुनिक तरीकों और नवीनतम तकनीकों को शामिल करके आतंकवाद से संबंधित जांच में उत्कृष्टता के मानक निर्धारित करना।

  • एजेंसी के कार्यक्षेत्र में ऐसे अपराध शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालते हैं, जिसमें बम विस्फोट, विमान और जहाजों का अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले तथा उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्राओं की तस्करी शामिल है।
  • सभी आतंकवादी संबंधित सूचनाओं का एक डाटाबेस विकसित करना तथा वर्तमान एवं संभावित आतंकवादी समूहों / व्यक्तियों के लिए निरोध पैदा करना।
  • अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना एवं नियमित रूप से भारत में वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना तथा जरूरी परिवर्तनों का प्रस्ताव सरकार को करना।