तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1939

तमिलनाडु सरकार ने 20 नवंबर, 2021 को संक्रमित व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 को अधिसूचित और लागू किया है।

  • राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 71 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित सभी स्थानों पर यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को अधिसूचित किया कि सार्वजनिक स्थान पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 टीका लगाया जाना चाहिए।
  • अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को शारीरिक दूरी बनाए रखने, चेहरे पर मास्क पहनने, हाथ धोने, भीड़-भाड़ से दूर रहने जैसे उचित व्यवहार का पालन करना होगा

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