हरियाणा में अब शराब के सेवन की वैधानिक उम्र 21 साल
हरियाणा ने 22 दिसंबर, 2021 को अपने आबकारी कानून में संशोधन कर शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम उम्र मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है।
- हरियाणा उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को हरियाणा उत्पाद अधिनियम, 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में बदलाव के साथ विधान सभा द्वारा पारित किया गया।
- इसके साथ ही हरियाणा ने अपनी आबकारी नीति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समकक्ष कर दिया है, जिसने इस वर्ष की शुरुआत में शराब के सेवन की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया था।
- सरकार का तर्क है कि कई अन्य राज्यों ने कम आयु सीमा निर्धारित की है, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
राज्य परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान छत्तीसगढ़
- 3 नागालैंड सरकार द्वारा तीन नए जिलों का गठन
- 4 असम में नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित
- 5 केरल की सिल्वरलाइन परियोजना
- 6 ‘मीनदम मंजप्पई’ योजना
- 7 तमिलनाडु सरकार ने ‘तमिल थाई वजथु’ को राज्य गीत घोषित किया
- 8 ओडिशा ने की कॉलेजों के लिए नैतिक कार्यक्रम की घोषणा
- 9 महानदी नदी पर ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन
- 10 ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश 2021
- 11 मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा
- 12 भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश में
- 13 ‘मालाबार ट्री निम्फ’ गोवा की राज्य तितली घोषित
- 14 शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2020
- 15 महाराष्ट्र के स्कूलों के लिए यूनिसेफ जलवायु परिवर्तन पाठ्यक्रम
- 16 झारखंड सरकार ने शुरू की माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए खेल योजना
- 17 ग्वालियर ड्रोन मेला
- 18 मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए आदिवासी किसानों की पहल को एफएओ ने दी मान्यता
- 19 उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी वाराणसी में रोपवे परियोजना को मंजूरी
- 20 उत्तर प्रदेश में आठ आयुष अस्पतालों का उद्घाटन
- 21 दिल्ली की योगशाला योजना
- 22 दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
- 23 दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना
- 24 पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग
- 25 खेल नर्सरी योजना 2022-23